बिलासपुर। कोरोना संक्रमण के ग्रीन जोन में शामिल बिलासपुर में सभी बाजार व दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की छूट दे दी गई। एक माह से भी ज्यादा समय से बंद शराब दुकानें कल 4 मई से खुल जायेंगी लेकिन बार रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। शराब दुकानों में बिक्री सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। बार, रेस्टारेंट और होटल पहले की ही तरह बंद रहेंगे।

जिला दंडाधिकारी द्वारा आज रात जारी आदेश के मुताबिक मिल्क पार्लर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे।प्रतिबंधित श्रेणी को छोड़कर प्रायः सभी तरह की दुकानों और बाजार को आज के आदेश से खोलने की अनुमति मिल गई है। अर्थात् कपड़ा, सराफा, इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिकल, कम्प्यूटर, हार्डवेयर, सैनेटरी जैसी दुकानों को भी दोपहर तीन बजे तक खोली जा सकेगीं।

केवल उन्हीं  दुकानों को खोलने की अनुमति दी जायेगी जिनके पास वैध गुमाश्ता लाइसेंस आदि हो। दुकानदारों को लाइसेंस की कॉपी अपने दुकान के सामने चिपकाकर रखनी होगी। सभी दुकानदार अपनी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए बेरिकेंडिंग और मार्किंग करेंगे।

बस, टैक्सी सेवाओं, आटो रिक्शा, ई रिक्शा, रिक्शा सभी को प्रतिबंधित रखा गया है। केवल एम्बुलेंस और निजी वाहनों को पूर्व की तरह सीमित सवारी के साथ आवागमन की सुविधा होगी। सिनेमा हाल शॉपिंग माल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, पान ठेले, पान गुटका, तम्बाकू, सिगरेट, बिड़ी की बिक्री पर भी रोक जारी रहेगी। नाई और सैलून की सेवाओं पर भी रोक रहेगी। किसी भी प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन आदि के समारोह आयोजित करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

 

 

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