हाईकोर्ट की डबल बेंच का आदेश

बिलासपुर, 24 फरवरी। भाजपा शासनकाल में शुरू की गई आरक्षक पदों की पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के महानिदेशक के आदेश पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लिखित परीक्षा के नतीजों को यथावत रखा है लेकिन शारीरिक दक्षता की परीक्षा फिर से लेने कहा गया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए शासन को 90 दिन का समय दिया गया है। इसके आधार पर अब आरक्षक भर्ती की इस प्रक्रिया में नये आवेदन नहीं लिये जाएंगे और शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से ही नई भर्ती की जायेगी।

मालूम हो कि आरक्षक (सामान्य सेवा) के 2259 पदों पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन का प्रकाशन तत्कालीन भाजपा शासन के कार्यकाल में 29 दिसम्बर 2017 को किया गया था। लिखित परीक्षा और मॉडल उत्तर जारी करने के बाद 26 अप्रैल 2018 से 12 जून 2018 के बीच शारीरिक परीक्षा ली गई थी। इसमें 61511 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इस बीच अभ्यर्थियों द्वारा चयन सूची जारी करने की लगातार मांग की जा रही थी, पर 27 सितम्बर 2019 को पुलिस महानिदेशक ने भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं होने का हवाला देते हुए परीक्षा निरस्त कर दी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों की ओर से करीब 15 याचिकाएं दायर की गईं। सिंगल बेंच में उन्हें राहत नहीं मिली और महानिदेशक के आदेश को यथावत रखा गया। अभ्यर्थियों ने इस पर डबल बेंच में 12 दिसम्बर 2019 को अपील की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक शारीरिक दक्षता के नियमों में नया संशोधन आदेश 23 फरवरी 2018 को जारी किया गया था जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि चार फरवरी 2018 थी। जब आवेदन जमा कराये गये तब तक नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस पी.आर.रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के खिलाफ निर्णय दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखित परीक्षा के भाग को यथावत रखने कहा है लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने शारीरिक परीक्षा लेने में जो नियम का उल्लंघन किया उसे निरस्त कर नई शारीरिक परीक्षा ले। इसमें भर्ती का पात्र वही अभ्यर्थी होगा जो नये नियमों के अनुसार शारीरिक दक्षता की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। न्यायालय ने माना है कि जो नियम संशोधित नहीं किये गये थे उनके आधार पर यह शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाना गंभीर त्रुटि थी।

 

 

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