बिलासपुर. न्यायालयीन आदेश की अवहेलना के आरोप में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के सचिव व प्रमुख अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। सहायक अभियंता बाबू सी कंवर ने अपने वकील के जरिए अवमानना याचिका दायर की है। जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता के पद पदस्थ याचिकाकर्ता बाबू सिंह कंवर को अनियमितता के आरोप में राज्य शासन ने नवंबर 2010 में निलंबित कर दिया। निलंबित अवधि में 45 दिनों के भीतर राज्य शासन ने आरोप पत्र भी जारी किया और ना ही बहाली आदेश ही जारी किया है। तय अवधि बीत जाने के बाद आरोप पत्र नहीं दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश कर बहाली की मांग की। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विधि सम्मत कार्रवाई की गुहार लगाई। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को बहाल करने के निर्देश दिए थे। तय अवधि बीत जाने के बाद भी जब हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग ने अमल नहीं किया तब याचिकाकर्ता ने अपने वकील के जरिए जल संसाधन विभाग के सचिव के खिलाफ न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की। अवमानना याचिका पर जस्टिस पी सैम कोशी की एकलपीठ में सुनवाई हुई।

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