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राज्य सरकार ने कहा-भ्रष्टाचार को दबाना नहीं चाहते, कोर्ट की निगरानी में राज्य की एजेंसी जांच करे

एक हजार करोड़ के एनजीओ घोटाले की रिव्यू पिटिशन पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

बिलासपुर। एनजीओ घोटाले में हाईकोर्ट में दायर रिव्यू पिटिशन पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि इसकी जांच प्रदेश की सक्षम एजेंसी से हाईकोर्ट की निगरानी में कराई जाये। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

महाधिक्ता ने कहा कि जब राज्य में निष्पक्ष व सक्षम जांच एजेंसियां मौजूद हैं तो जांच उन्हें सौंपी जा सकती है। सरकार द्वारा सिद्ध भ्रष्टाचारियों और कदाचारियों को संरक्षित करने का खेल नहीं खेला जायेगा।

महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा है कि न्यायालय ने किसी को नामजद नहीं किया है न ही सीबीआई ने नामजद अपराध किसी के ऊपर दर्ज किया है। जब तक कोई आरोपी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। यदि हाईकोर्ट ने शासन के आग्रह को स्वीकार नहीं किया तब भी उसका ससम्मान अक्षरशः पालन किया जायेगा।

 

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