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बिलासपुर. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 13, 16 एवं 27 को संशोधित कर सूचना आयुक्त की शक्तियों को कम करने के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है इस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की याचिकाओं की स्टेटस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता विवेक बाजपेई ने अपने अधिवक्ता संदीप दुबे व सुशोभित सिंह के माध्यम से याचिका दायर कर कहां है की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में केंद्र सरकार ने एक संशोधन कर धारा 13 16 व धारा 27 को संशोधित किया है जिसके चलते सूचना आयुक्तों की शक्तियां छीन कर अपने अधीन कर ली गई है पूर्व में सूचना आयुक्त की नियुक्ति सेवा अवधि वेतन सहित अन्य शक्तियों का नियंत्रण केंद्र ने अपने हाथ में रख लिया है जबकि इसके पहले यह मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष थी इस बदलाव से नागरिकों को सूचना प्राप्त होने में बाधा आएगी याचिका में कहा गया है कि सूचना आयुक्त एक अर्ध न्यायिक संस्था है उसकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर आघात पहुंचाते हुए अधिनियम को संशोधित किया गया है इससे आयुक्त के आयोग की शक्तियां केंद्र के अधीन पर होने पर पारदर्शिता नहीं रहेगी मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय विधि मंत्रालय को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है सुनिए किधर बताया गया कि आज का सुप्रीम कोर्ट में लंबित है 3 सप्ताह बाद सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

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