बिलासपुर। कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर लगाई गई रोक को शिथिल करते हुए राज्य शासन ने एक जिले से दूसरे जिले के लिए टैक्सियों के संचालन को अनुमति दे दी गई है।

परिवहन आयुक्त द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 28 मई से इस सेवा की अनुमति दी जा रही है। अंतर जिला टैक्सी, ऑटो परिचालन के लिये ई पास प्राप्त करना आवश्यक होगा। ई पास के लिए https://epass.cgcovid19.in पर आवेदन करना होगा। इसका ऐप मोबाइल फोन पर डाउनलोड करके भी आवेदन किया जा सकता है। बिना ई पास के टैक्सी, ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना होगाष स्वच्छता तथा सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाइजरी का कड़ाई से पालन करना होगा।

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