बिलासपुर। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ठेकेदारों, एजेंटों के जरिये श्रमिकों का राज्य से बाहर श्रमिकों के जाने व उनके आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

श्रमायुक्त व श्रम सचिव सोनमणि बोरा के निर्देश पर जिले में भी दंडाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

उल्लेखनीय है कि अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत 5 अथवा 5 से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेशों में ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को श्रम विभाग अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से लायसेंस लेना अनिवार्य है, साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिक की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। अब ऐसे प्रवास के लिए जिला दंडाधिकारी से अनुमति लेना होगा।

प्रत्येक ग्राम पंचायतों को भी कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने निर्देश दिया है कि वे दूसरे प्रदेशों से बीते 15 दिनों के भीतर आये प्रत्येक परिवार की जानकारी पंचायत पंजी में दर्ज करे। पंचायत सचिव  पलायन से वापस आने वाले परिवारों में यदि सर्दी, खांसी, निमोनिया, सरदर्द, बुखार आदि के लक्षण हैं तो इसकी तत्काल सूचना संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग को दें।

कोरोना संक्रमण से बचाव के सिलसिले में जिले में संचालित सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, बालक बालिका छात्रावासों, आश्रमों प्रयास आवासीय विद्यालयों को 31 मार्च तक बंद रखा जायेगा। सहायक आयुक्त को इस निर्देश का पालन कराने कहा गया है।

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