रजिस्ट्री कार्यालय, खाद, बीज, कीटनाशक व कृषि उपकरणों की दुकानें खुलेंगी

कूलर, पंखा, एसी की होम डिलिवरी, प्लबंर, इलेक्ट्रिशियन घर पहुंच सेवा दे सकेंगे

बिलासपुर। जिले में लॉकडाउन की अवधि अब 15 मई की रात्रि 12 मई तक बढ़ा दी गई है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जिले में 15 मई 2021 की रात 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट लागू रहेगा।

पूर्व में सम्पूर्ण क्षेत्र को 6 मई की सुबह 6 बजे तक कंटनेमेंट जोन घोषित कर जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाये गये थे। इसके परिणामों का आकलन करने के बाद कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान वर्तमान सुविधायें जारी रहेंगीं, इसके अलावा फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलिवरी प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी गई है। आम जनता के लिये दुकानें खोले बिना किराना दुकानदार आसपास के क्षेत्र में स्वयं या डिलिवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलिवरी कर सकेंगे।

होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लिकेशन के माध्यम से प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक होम डिलिवरी की अनुमति दी गई है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स को 30 दिन के लिये सील कर दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु गौण उपज से सम्बन्धित संग्रहण, वितरण, भंडारण व परिवहन कार्य भी इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है।

बैंक एवं पोस्ट आफिस अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होंगे।

कृषि से संबंधित खाद, उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनर्माण, वितरण एवं विक्रय कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पयेर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों को प्रातः 7 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस अवधि में इनके लोडिंग-अनलोडिंग हेतु परिवहन की अनुमति भी होगी।

एयर कण्डीशनर, कूलर एवं पंखे इत्यादि घरेलू उपकरणों की होम डिलिवरी हो सकेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिशयन तथा प्लम्बर्स को घरों में जाकर रिपेयरिंग कार्य की अनुमति होगी तथा इस हेतु रिपेयरिंग शॉप प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे।

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