बिलासपुर। लॉकडाउन के दौरान हॉट स्पॉट के कंटेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देने के लिए अधिकारों का बंटवारा जिला प्रशासन ने किया है। अनुविभागीय अधिकारी के अलावा अपने अधिकार क्षेत्रों में कार्यालय प्रमुखों को अनेक गतिविधियों में पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

मृत्यु के प्रकरणों में अंतिम संस्कार के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिकतम 20 व्यक्तियों को तथा विवाह कार्यक्रम में 15 व्यक्तियों को अनुमति दी जायेगी। केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी कार्यालय आने जाने के लिये पास जारी होगा। ये सभी पास सम्बन्धित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी जारी करेंगे। पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि शमन और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े विभागों को पास उनके कार्यालय प्रमुख से मिलेगा। व्यक्तियों को आने-जाने के लिए अतिरिक्त दंडाधिकारी पास जारी करेंगे। दुपहिया वाहन में केवल चालक को अनुमति मिलेगी, चार पहिया वाहन में चालक सहित दो लोगों को अनुमति दी जायेगी। बैंक एवं वित्तीय लेन देन की रिजर्व बैंक द्वारा संचालित संस्थाओं के लिए उनको जारी परिचय पत्र मान्य किया जायेगा।

वन कार्यालय, वृक्षारोपण कार्यालय, नर्सरी, वन्य जीव, वनों के लिए आवश्यक यातायात का पास जिले के वनमंडलाधिकारी जारी करेंगे। शिशु, महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठों के आश्रय व समाज कल्याण से जुड़ी गतिविधियों के लिए समाज कल्याण विभाग के जिला अधिकारी पास जारी करेंगे। आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी पास जारी करेंगे। सार्वजनिक सेवाएं जिनमें ऊर्जा उत्पादन शामिल है के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी पास जारी करेंगे।

जल स्वच्छता अवशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर निकायों में कार्यालय  प्रमुख आयुक्त अथवा सीएमओ, ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत सीईओ पास जारी करेंगे। इंटरनेट व दूरसंचार सेवाओं, रेल संचालन में पार्सल व आवश्यक सेवाओं केलिए क्षेत्र के दंडाधिकारी पास जारी करेंगे।

नगर निगम, नगरपालिकाओं की सीमा से बाहर सम्बन्धित अधिशासी अभियंता पास जारी करेंगे।  सड़कों, राजमार्गों, रेलवे सम्बन्धी निर्माण, सिंचाई परियोजना, औद्योगिक क्षेत्र में स्थित परियोजनाएं, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की गतिविधियों के लिए तकनीकी परामर्श के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी जारी करेंगे। नगरीय सीमा में केवल स्थानीय श्रमिकों के द्वारा सार्वजनिक परियोजना से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कार्यालय के अधिशासी अभियंता के परामर्श पर अनुविभागीय दंडाधिकारी, राजमार्गों में ट्रकों की मरम्मत के लिए दुकानें और भोजनालय की अनुमति भी अनुविभागीय दंडाधिकारी पास जारी करेंगे।

चिकित्सा एवं आवश्यक सेवाओं के जुड़े कार्मिकों व वाहनों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी पास जारी करेंगे। कृषि बागवानी, खेती के संचालन, उत्पाद खरीद में लगी इकाईयां, मरम्मत, मशीनरी, आवागमन, मछली उत्पादन चारा आदि के लिए कृषि एवं उद्यान विभाग के उप-संचालकों को, पशुपालन व दुग्ध उत्पादन सम्बन्धी सभी गतिविधियों के लिए पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक पास जारी करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र में संचालित इकाईयों, निर्माण इकाईयों, ईंट भट्ठों, आदि के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के लिये तथा प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया, डीटीएच केबल आईटी सेवाएं, डेटा एवं काल सेंटर्स के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी पास जारी करेंगे।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी प्राधिकृत अधिकारी अपने जिले या अनुविभाग की सीमा से बाहर के लिये जारी नहीं करेंगे। जिले के बाहर के लिए पूर्व की भांति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अनुमति पत्र जारी करेंगे। सभी गतिविधियों में 15 अप्रैल व 16 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। पास की प्रति निकटतम थाने, एसडीएम कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जायेगी।

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