बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रमोशन पर आरक्षण के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को एक आदेश जारी कर पदोन्नति में आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत प्रथम वर्ग से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों को अलग-अलग मापदंडों के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना था। हाईकोर्ट में इस अधिसूचना के खिलाफ रायपुर के एम. संतोष कुमार ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उक्त अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के आदेश व आरक्षण के नियमों के विरुद्ध है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अधिसूचना पर स्थगन दे दिया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है।

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