घरों में रहना होगा, जरूरी सेवाओं की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी

सभी धार्मिक स्थल, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे

बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम और बिल्हा तथा बोदरी नगर पंचायत में 23 जुलाई से 31 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियां बंद रहेगीं और सीमायें सील रहेंगी।

जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में अब तक 437 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक 106 कंटेनमेन्ट जोन बनाये जा चुके हैं जिनमें से 80 अभी भी प्रभावशील हैं। इसके बावजूद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः जरूरी हो गया है कि संक्रमण का प्रसार रोकने के लिये तत्काल आवश्यक कदम उठायें जायें।

इसे देखते हुए जिले के बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र, बिल्हा तथा बोदरी नगर पंचायत क्षेत्र में 23 जुलाई की सुबह 5 बजे से 31 जुलाई की शाम 4 बजे तक टोटल लॉकडाउन किया जायेगा।

इस दौरान तीनों क्षेत्र के सभी सरकारी, अर्धसरकारी और गैर सरकारी कार्यालय बंद रखे जायेंगे। सभी कर्मचारी अपने घरों से शासकीय कार्य का सम्पादन करेंगे और आवश्यक होने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुलायेंगे।

निजी बस, टैक्सी, आटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, बस का परिचालन पर भी रोक लगाई गई है। केवल मेडिकल सेवाओं के लिये आपात स्थिति में आवागमन की अनुमति होगी। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व परिवहन में वाहनों को आपदा व तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। केवल वाणिज्यिक माल परिवहन की अनुमति रहेगी। फैक्ट्रियों में श्रमिकों को भीतर ही कार्य करना होगा। आवश्यकता होने पर कर्मचारियों के लिये परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री संचालक को करनी होगी। यदि यहां पर कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो संस्थान को ही इलाज के व्यय का वहन करना होगा। बिलासपुर नगर निगम, बिल्हा और बोदरी क्षेत्र के बाहर की फैक्ट्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल बंद रहेंगे।

सभी नागरिकों को घरों मे रहना होगा। अति आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर एक से अधिक व्यक्ति (ड्राइवर सहित) घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। बाहर निकलने पर अपना पहचान पत्र रखना आवश्यक ह गा।

हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालयों तथा राजस्व मंडल को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जिला प्रसासन, पुलिस अधिकारी, थानों तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं होगा।

आदेश में कहा गया है कि फल, सब्जी, किराना, मोबाइल सर्विस, कृषि मसीनरी, कृषि दवा, स्पेयर पार्ट्स आदि की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। दूध के लिये शाम 6 बजे से 7 बजे तक दुकानें अतिरिक्त खोली जा सकेंगी। होटलों, मोटल में नये व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित हहेगा।

बैकों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करना होगा तथा एक समय में अधिकतम 6 ग्राहकों को वे प्रवेश दे सकेंगे। एटीएम बूथ में पर्याप्त मुद्दा की उपलब्धता बैंक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

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