गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले में हुई रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना में पिता को अदालत ने मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा दी है। आरोपी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी ही को डरा धमका कर रेप किया था।  एडीजे पेंड्रारोड कोर्ट ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाला मामला ठहराया है। आरोपी पिता को पॉक्सो एक्ट के तहत मरते दम तक कारावास की सजा दी गई है।
मामला गौरेला थाना क्षेत्र के गुम्माटोला गांव का है। 22 जुलाई को नाबालिग लड़की के दादा ने अपने बेटे के खिलाफ गौरेला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पिता अपने 10 साल की नाबालिग बेटी के साथ डरा धमका कर दुष्कर्म और मार पीट करता था। पीड़ित ने पिता द्वारा किए गए दुष्कर्म की कहानी अपने दादा को बताई। इसके बाद बच्ची के दादा ने गौरेला थाने में अपने ही बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
पुलिस ने दो दिन के भीतर ही आरोपी बृजेश भैना को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की पत्नी सात आठ साल पहले ही मर चुकी थी जिसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। बच्ची अपने पिता और दादा-दादी के साथ रहती थी। पिता अक्सर शराब पीकर आता और बच्ची के साथ मारपीट और गलत काम करता था। तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पिता को मरते दम तक कैद की सजा दी है।

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