हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी रिवाइवल प्लान कमेटी की बैठक

बिलासपुर। अरपा नदी में बारहों महीने पानी का बहाव रहे एवं इसके संरक्षण के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा रिवाईवल प्लान बनाने का निर्देश दिया है। इस समिति की बैठक कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अरपा नदी के उद्गम, पानी का बहाव बनाए रखने एवं अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि अरपा के संरक्षण के लिए विभागों ने अनेक काम किए हैं, लेकिन उनकी समेकित जानकारी उपलब्ध नहीं है। समिति में शामिल विभागों के अधिकारियों की एडीएम की अध्यक्षता में टास्क फोर्स कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी अगले हफ्ते बैठक कर किए गए कार्यो की समेकित जानकारी प्रस्तुत करेगी।
समिति के सदस्यों ने अरपा नदी के भौगोलिक सर्वे, अरपा नदी के उद्गम क्षेत्र एवं जलग्रहण क्षेत्र के चिन्हांकन, खनिज गतिविधियों, अतिक्रमण, अरपा नदी में सीवरेज जल के प्रवाह की रोकथाम के संबंध में और अरपा रिवाईवल के लिए किए जाने वाले कार्यों एवं गतिविधियों पर चर्चा की।
बैठक में बताया गया कि अरपा नदी का कुल जलग्रहण क्षे़त्र 3634.56 वर्ग किमी है। इसमें गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के 77 गांव, मुंगेली जिले के 3, बिलासपुर जिले के 415 गांव और कोरबा जिले के 130 गांव आते हैं। इस प्रकार चार जिलों के 625 गांव अरपा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हैं। जल संसाधन विभाग की ओर से बताया गया कि अरपा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 20 सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इससे अरपा नदी में 26.59 मीट्रिक घनमीटर जल संवर्धन हुआ। अरपा नदी को जीवंत रखने के लिए चार योजनाएं निर्माणाधीन भी हैं। इनकी प्रस्तावित जलभराव क्षमता 25.16 मीट्रिक घनमीटर और रूपांकित सिंचाई क्षमता 25 हजार हेक्टेयर है। अरपा की सहायक नदियों और नालों में भी 20 योजनाएं निर्माणाधीन हैं।
बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, डीएफओ संजय यादव, एडीएम आरए कुरूवंशी, समिति में शामिल विभागीय अधिकारी, उच्च न्यायालय से गठित एमिकस क्यूरी की ओर से राज्य जैव विविधता समिति के सदस्य नीरज तिवारी, भूगोल शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ. पीएल चन्द्राकर, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता न्यायमित्र आशुतोष सिंह कछवाहा, अधिवक्ता यू.एन.एस. देव, पीटिशनर अरविन्द कुमार शुक्ला एवं श्रवण कुमार चंदेल मौजूद थे।

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