कलेक्टर की अपील-नशे में चालक हो तो गाड़ी पर न बैठें

बिलासपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर शहर और आसपास की स्थिति चिंताजनक है। छतौना मोड़, बोदरी मोड़, तिफरा ओवर ब्रिज, बेलतरा, सांधीपार, रतनपुर, मस्तूरी, महामाया चौक, बहतराई चौक और मोपका चौक पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा मदनपुर-लखराम मोड़, रतनपुर, हाईटेक बस-स्टैंड, बसंत विहार और पेन्ड्री मस्तूरी अति संवेदनशील दुर्घटनाजन्य हैं।

यह जानकारी आज कलेक्टोरेट में रखी गई यातायात सुरक्षा समिति की बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने दी।

इन स्थानों में सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को कार्य योजना बनाने का निर्देश कलेक्टर ने दिया। साथ ही दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिये प्रमुख सड़कों पर यातायात संकेतक, चेतावनी बोर्ड, ट्रेफिक कालिंग हेतु नगर पालिका निगम को कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा। कलेक्टर ने केंदा घाट मोड़ में दुर्घटना जन्य क्षेत्र में भी रम्बलर स्ट्रीप लगाने का निर्देश दिया। साथ ही मल्हार सड़क पर भी बेरियर लगाने कहा।

उन्होंने निर्देश दिया कि जिन दुर्घटना जन्य क्षेत्रों को ब्लेक स्पाट के रूप में चिन्हांकित किया गया है वहां दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु सुधारात्मक उपाय प्राथमिकता से किया जाए। मंथन सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ.संजय अलंग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तखतपुर विधायक रश्मि सिंह, नगर निगम के महापौरश्री किशोर राय व  पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे।

बैठक में समिति सदस्यों ने फुटपाथ, पार्किंग, नालों के उपर बनाये गये सड़क, सर्विस लेन पर हो रहे अतिक्रमण पर ध्यान आकर्षित कराया। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि स्मार्ट सिटी योजना के अनुरूप सभी सड़कों में फुटपाथ बनाया जाये तथा बने हुए फुटपाथों से अतिक्रमण हटाया जाये। सिम्स और अपोलो अस्पताल जाने वाले मार्ग पर भी अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया।

तंबाकू व इसके उत्पाद से संबंधित विज्ञापन होर्डिंग हटाने का निर्देश

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि तंबाकू एवं इसके उत्पाद और नशे से संबंधित समस्त उत्पादों से संबंधित विज्ञापन होर्डिंग को दो दिवस के भीतर हटाया जाये। साथ ही बिना अनुमति के विज्ञापन होर्डिंग, साईन बोर्ड के उपर, बिजली खंभों के उपर लगाये गये सभी विज्ञापन होर्डिंग को भी हटाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में बताया गया कि स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन हेतु 192 स्कूली बसों की जांच की गई। यातायात नियमों के पालन, शिक्षा जागरूकता एवं बेहतर और सुरक्षित यातायात हेतु स्कूल, कॉलेज एवं अन्य संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को जिला सड़क सुरक्षा समिति गठन संबंधी अधिसूचना में दिये गये बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये।

ड्रायवर नशे में है तो ऐसे वाहनों में न बैठायें बच्चों को- अपील

जिला यातायात समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि बिना परमिट वाले आटो शहर में चलने नहीं दिया जायें और ऐसे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाये। समिति द्वारा पालकों से अपील की गई कि वे नशा कर वाहन चलाने वाले ड्रायवरों के साथ अपने बच्चों को स्कूल न भेजे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर के प्रमुख पार्किंग स्थल लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान, मिशन स्कूल परिसर, सत्यम चौक में सुधार कार्य कराया जायेगा। यहां पार्किंग का बोर्ड लगाया जायेगा। निर्धारित पार्किंग स्थलो पर प्रकाश व्यवस्था, सूचनात्मक बोर्ड और समतलीकरण का कार्य किया जायेगा। मृत्युकारित सड़क दुर्घटना प्रकरण धारा 304-ए में पुलिस, लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से अनुसंधान करने का निर्णय लिया गया। सभी प्रमुख सड़कों के डिवाइडर के मध्य बने कट को बंद किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग एवं नगर निगम को निर्देश दिया गया।

सुगम यातायात में बाधित चौक-चौराहों को छोटा करने या अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु जिला प्रशासन एवं नगर पालिका निगम आपसी समन्वय से कार्रवाई करेंगे। मार्गों में लगे बिजली पोल एवं ट्रांसफार्मर को मार्ग के किनारे शिफ्ट करने की कार्रवाई सीएसईबी और नगर पालिका निगम द्वारा की जायेगी। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों व मार्गों पर यलों लाईन, स्पाट लाईन और जेब्रा क्रासिंग बनाया जायेगा। मार्गों में विचरण करने वाले आवारा पशुओं पर कार्रवाई के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया। साथ ही मुख्य मार्गों पर स्थित पेड़ों को काटे जाने के लिये वन विभाग और नगर पालिका निगम को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बड़े चौक पर लेफ्ट साईड मुड़ने वाले जगह को खाली रखने हेतु लोगों को जागरूक करने के लिये इन जगहों पर फ्लेक्स बैनर लगाने और विद्युत पोल हटाने का भी सुझाव समिति सदस्यों ने दिया।

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