दोनों डोज ले चुके लोग ही भाग ले सकेंगे, 200 से ज्यादा की उपस्थिति नहीं होगी

बिलासपुर। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि और ओमिक्रॉन वेरियेंट को खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुवार की शाम नये साल की जश्न के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखने का निर्देश जारी किया है।

इसके अनुसार किसी भी कार्यक्रम स्थल पर क्षमता की एक तिहाई और अधिकतम 200 की उपस्थिति की अनुमति दी है। वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगाने का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही समारोह स्थल पर लोगों को प्रवेश मिल सकेगा। आयोजकों को सभी का मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा ताकि संक्रमण फैलने से कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके। आयोजकों को बताना होगा कि कार्यक्रम वृहद रूप में नहीं रखा जा रहा है ताकि भीड़ न पहुंचे।

आयोजन स्थल के बाहर एवं आसपास किसी प्रकार के मंच या पण्डाल नहीं लगाया जाएगा। नववर्ष स्वागत कार्यक्रम रात्रि 12.30 बजे तक समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। नववर्ष स्वागत हेतु बार, पब आदि के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश एवं दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो यह सुनिश्चित किया जाए। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्ति खांसते, छींकते समय टिश्यू पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाये सामग्री का ठीक से निपटान किया जाए। कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाया जाएं तथा विडियोग्राफी की जाये। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य 6 फीट की दूरी, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सैनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

आयोजन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। दो छोटे साउण्ड बाक्स का उपयोग किया जा सकते हैं। समारोहों में कोलाहल अधिनियम का पालन करना होगा। कार्यक्रम स्थल पर सैनेटाईजर थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैण्डवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। कार्यक्रम स्थलों पर पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करना एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। कार्यक्रम में अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाए एवं किसी प्रकार के यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकूल कार्रवाई की जाएगी।

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