मौजूदा अध्यक्ष को लेकर हाईकोर्ट से आये आदेश के बाद हुई बैठक

बिलासपुर। हाईकोर्ट बार एसोसियेशन का चुनाव 18 अक्टूबर को होने की संभावना है। मौजूदा अध्यक्ष के खिलाफ लम्बित याचिका पर 10 दिन के भीतर कार्रवाई करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे लेकर एक बैठक 24 अगस्त को रखी गई थी।

बार एसोसियेशन के अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के पद पर सन् 2019 में हुए निर्वाचन को अधिवक्ता उत्तम पांडेय ने अपीलीय समिति के समक्ष चुनौती दी थी। अपीलीय समिति की बार-बार नोटिस के बाद भी अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने जवाब नहीं दिया। इस पर दोनों के निर्वाचन को समिति ने अवैध ठहराते हुए उन्हें पद से हटाने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने स्टेट बार काउंसिल में अपील की। इस अपील पर 6 माह के भीतर निर्णय लिया जाना था लेकिन नहीं लिया गया। इस पर अधिवक्ता उत्तम पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और बताया था कि जानबूझकर अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को अपना कार्यकाल पूरा करने का अवसर दिया जा रहा है और समयावधि बीत जाने के बावजूद स्टेट बार काउंसिल ने कोई निर्णय नहीं लिया है। हाईकोर्ट ने इस पर स्टेट बार काउंसिल को 10 दिन के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट बार एसोसियेशन की बैठक इसी आदेश के बाद हुई है। अध्यक्ष सीके केशरवानी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई कार्यकारिणी के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर एसोसियेशन की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रत्याशी से जमा कराई जाने वाली राशि इस बार दोगुनी होगी, जो वापस नहीं की जायेगी। चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी गुप्ता होंगे। मतदाता सूची को अनुमोदन के लिये स्टेट बार काउंसिल भेजा गया है। चुनाव की अधिसूचना शीघ्र जारी की जायेगी।

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