बिलासपुर । हाईकोर्ट के एक जस्टिस के लिये किराये पर ली गई टैक्सी का किराये का अधिक भुगतान के मामले में कार्रवाई नहीं करने पर हाईकोर्ट ने आईपीएस रतनलाल डांगी और चंद्रमोहन सिंह को अवमानना नोटिस जारी की है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने सन् 2016 में कोरिया जिले का दौरा किया था। इस दौरान बैंकुठपुर व कोरिया की उनकी यात्रा के लिये एक टैक्सी किराये पर ली गई। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जानकारी हासिल की, कि इस टैक्सी का 454 किलोमीटर चलने का भुगतान किया गया है, जबकि जज द्वारा तय की गई दूरी सिर्फ 125 किलोमीटर है। आरटीआई कार्यकर्ता ने इस गड़बड़ी के खिलाफ चरचा पुलिस थाने में लिखित शिकायत की। पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तब आरटीआई कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत कोरिया जिले के एस पी चंद्रमोहन सिंह और सरगुजा के आईजी रतनलाल डांगी से शिकायत की। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर आरटीआई कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने दोनों आईपीएस अधिकारियों को 6 माह के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया। पर, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। समयावधि बीतने पर दोनों अधिकारियों के विरुद्ध आरटीआई कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here