बिलासपुर। लोकसभा निर्वाचन का कार्य से इंकार करने पर लोक निर्माण विभाग की अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका मेहता को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने शोकॉज नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने 24 घंटे के भीतर उन्हें जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मेहता को लोकसभा चुनाव में व्यय अनुवीक्षण हेतु निर्धारित चेक पोस्ट पर व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया था।  एसडीएम एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तखतपुर ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि मेहता ने निर्देशों की अवहेलना करते हुए निर्धारित चेकपोस्ट पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की। इसके अलावा उनसे इस संबंध में जानकारी के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने एसडीएम के साथ अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया। मेहता को जारी नोटिस में बताया गया है कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण व अनिवार्य कार्य में उनका यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28 क के प्रावधान के विरूद्ध है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।

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