बिलासपुर। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष पद से हटाये जाने के खिलाफ दायर डॉ. सियाराम साहू की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
डॉ. साहू ने अपनी याचिका में कहै है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद संवैधानिक होता है और उन्हें समय से पहले हटाया जाना अवैध है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोसी की बेंच में हुई।
डॉ. सियाराम साहू की इस पद पर पहली बार नियुक्ति अगस्त 2015 में हुई थी। तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने उन्हें अगस्त 2018 में दुबारा नियुक्ति दी थी। 20 जुलाई 2020 को एक आदेश जारी कर मौजूदा राज्य सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया था।