रायपुर का मामला, शपथ देने वाली नाबालिग को कोर्ट में तलब किया गया

बिलासपुर। दुष्कर्म के आरोपी को बचाने के लिये नाबालिग की तरफ से हाईकोर्ट में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का मामला सामने आया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शपथ देने वाली लड़की को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

रायपुर के लक्ष्मण उर्फ शक्तिमान ने एक नाबालिग के साथ रेप किया था, जिसकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिये याचिका दायर की गई थी। जस्टिस प्रशांत मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता मनोज जायसवाल की ओर से पीड़िता की ओर से आवेदन पेश किया गया जिसमें कहा गया कि उसे आरोपी को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई और शासकीय अधिवक्ता से मामले पर जानकारी मांगी।

शासकीय अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि प्रस्तुत आवेदन पीड़ित बालिका का है ही नहीं। आवेदन में पीड़िता के पिता की जगह दूसरा नाम दर्ज है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई। तब आरोपी के वकील की ओर से एक दूसरा आवेदन पेश किया गया जिसमें कहा गया कि वह अपनी अनापत्ति का आवेदन वापस लेना चाहती है। दूसरे आवेदन पत्र में भी पिता का नाम अलग दर्शाया गया। कोर्ट ने इस पर गंभीरता से लिया और शपथकर्ता के खिलाफ अवमानना का केस चलाने का निर्देश दिया है।

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