प्रशासन की गाइडलाइन, 200 से ज्यादा को अनुमति नहीं, रात 10 बजे तक हो सकेगा आयोजन

बिलासपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने नवरात्रि पर्व के दौरान रास गरबा, डांडिया, भजन कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार आयेजन स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 200 व्यक्ति, जो भी कम हो सम्मिलित होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10बजे तक ही किया जाये। आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक टच फ्री मोड में हो तथा आयोजन स्थल को दिन में कम से कम दो बार सेनेटाइज्ड किया जाये।

आयोजन में सम्मिलित व्यक्तियों का थर्मल स्कीनिंग कराना होगा। मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंस तथा सोशल डिस्टेंस अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर 6 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। आयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, तो उसका आसानी से कांट्रेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। आयोजक द्वारा सैनेटाइजर, थर्मल स्कीनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर आयोजन स्थल में सम्मिलित प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी।

आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन के दोनो डोज लगा हुआ होना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार, राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी निर्देशों का पालन करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जाये। किसी प्रकार के दुर्घटना से बचने के लिए अग्निशमन, प्राथमिक उपचार सामग्री उपलब्ध हो, सुनिश्चित किया जाए। आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। आयोजन से आम जनता बाधित न हों, पार्किंग की व्यवस्था की जाये। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जावे। किसी प्रकार की फूहड़ता अश्लीलता प्रदर्शित न हो। आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस हेतु पर्याप्त स्वयंसेवक रखा जाये एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।

यह आदेश राज्य शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अधीन होगा। उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन करने की दशा में इसकी समस्त जवाबदारी आयोजक की होगी तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की  जायेगी। इन सभी शर्तो के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, तथा जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश में निहित शर्तो के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी।

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