बिलासपुर। हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी डॉ. ऋचा जोगी की याचिका पर सुनवाई अब एक सप्ताह बाद होगी।

ऋचा जोगी की ओर से मुंगेली की जाति सत्यापन समिति की रिपोर्ट के आधार पर अपने जाति प्रमाण पत्र को निलम्बित करने को चुनौती दी गई है। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति एव पिछड़ा वर्ग नियम 2013 में किये गये उस संशोधन को भी चुनौती दी है जिसके तहत जिला समितियों का अधिकार बढ़ा दिया गया है। ऋचा जोगी का नामांकन इस समिति की अनुशंसा के आधार पर निलम्बित कर दिया गया था, जिसके बाद उनका मरवाही विधानसभा उप-चुनाव में उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था।

नामांकन पर निर्णय के पूर्व ही ही ऋचा जोगी की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। दूसरी ओर शिकायतकर्ता संतकुमार नेताम की ओर से कैवियेट दायर कर दी गई थी जिसमें हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी याचिका पर कोई राहत नहीं दी जाये।

जोगी की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय से आग्रह किया कि उनकी पैरवी के लिये दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता आकर पैरवी करेंगे अतएव उन्हें एक सप्ताह का समय दिया जाये। चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया।

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