बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिये लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये जाने के बाद हाईकोर्ट में भी सामान्य कामकाज और सुनवाई को 26 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है।

पूर्व में लॉकडाउन 21 अप्रैल तक के लिये लागू किया गया था। इसके चलते अगले दिन 22 अप्रैल की कॉज लिस्ट जारी की गई थी। अब इस कॉज लिस्ट को 27 अप्रैल की तिथि पर लागू माना जायेगा।

ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार(न्यायिक) योगेश पारिख द्वारा 19 अप्रैल को जारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार रजिस्ट्री के पूर्व आदेश 12 अप्रैल के अनुक्रम में तथा जिलाधीश बिलासपुर के 18 अप्रैल को जारी आदेश दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय के दैनिक सामान्य कामकाज को स्थगित किया गया था। इसके लिये निर्देश जारी किया गया है कि केवल अति महत्वपूर्ण मामलों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनके आदेशानुसार गठित पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी। आवश्यक कार्य हेतु रोटेशनल पद्धति से अतिन्यूनतम कर्मचारियों को निर्देशित किया जा सकेगा।

उपरोक्त अवधि में उच्च न्यायालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी ‘वर्क फ्रोम होम’ के अंतर्गत विभाग प्रमुख के निर्देश पर स्वयं को त्वरित रूप से उपलब्ध रखेंगे। किसी भी स्थिति में बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नही जायेंगे। किसी अवस्था में यदि जिलाधीश बिलासपुर के द्वारा लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई जाती है तो इस व्यवस्था को उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा आगे बढ़ा दिया जाएगा।

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