पखांजुर | दिनांक 30.09.20 की रात्रि सोहागांव से पिव्ही 42 जाने वाले मार्ग पर आरोपी दीपू बर्मन ने अपने साथी देवरत सुतार पिता सुनील सुतार उम्र 28 निवासी पिव्ही 117 से पैसो की लेनदेन की रंजिश होने से देवरत सुतार को चाकू से जानलेवा हमला कर प्राण घातक चोट पहुँचा कर घायल कर दिया था तथा आरोपी दीपू बर्मन घटना कर मौके से फ़रार हो गया था घटना की रिपोर्ट पर थाना पखांजूर में अपराध क्रमांक 120/20 धारा 307 भादवि दिनांक 30.09.20 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस अधीक्षक कांकेर श्री एम आर आहिरे के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जीएन बघेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पखांजूर श्री मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में विवेचना के दौरान थाना पखांजूर पुलिस द्वारा आरोपी दीपू बर्मन पिता दिलीप बर्मन उम्र 23 वर्ष निवासी पिव्ही 117 को दिनांक 02.10.20 को गिरफ्तार किया गया आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू भी जप्त किया गया है। आरोपी को जेल भेजा गया है ।

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