बिलासपुर । कोरोना संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए बिलासपुर जिले में जो भी व्यक्ति अन्य राज्य से प्रवेश करेंगे उन्हें सेल्फ क्वारेंटाइन में रहना होगा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय अलंग द्वारा आदेश दिया गया है कि बिलासपुर जिले की राजस्व सीमा में जो भी व्यक्ति अन्य राज्य से प्रवेश करेंगे वे तत्काल अपने ब्लॉक में स्थित कंट्रोल रूम में सम्पूर्ण विवरण जैसे नाम, मोबाइल नंबर, स्थान का नाम जहां से बिलासपुर जिले में आए हैं तथा वर्तमान पता दर्ज कराएंगे। इसके लिये प्रत्येक ब्लॉक में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, साथ ही जनपद पंचायत के सीईओ और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विकासखंड बिल्हा में स्थापित कंट्रोल रूम का मोबाइल नम्बर 6266589977 है। इसके प्रभारी अधिकारी बी आर वर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा मोबाईल नम्बर 8085427356  तथा डॉ सुधा गढ़ेवाल विकासखंड चिकित्सा अधिकारी बिल्हा मोबाइल नम्बर 7987833646 हैं।

विकासखंड मस्तूरी के कंट्रोल रूम का मोबाइल नम्बर 9993520537 है, जिसके प्रभारी अधिकारी अजीत पुजारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी मोबाइल नम्बर 9425635818  तथा डॉ एन आर कंवर विकासखंड चिकित्सा अधिकारी मस्तूरी मोबाइल नम्बर 7987401390 हैं।

विकासखंड तखतपुर के कंट्रोल रूम का मोबाईल नंबर 9039651595 है। इसके प्रभारी अधिकारी हिमांशु गुप्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तखतपुर मोबाइल नम्बर 9669414222  तथा डॉ निखिलेश गुप्ता विकासखंड चिकित्सा अधिकारी तखतपुर मोबाइल नम्बर 9770146540 हैं।

विकासखंड कोटा के कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर 8770950503 है, जिसके प्रभारी अधिकारी संध्या रानी कुर्रे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोटा मोबाइल नम्बर 8839561836 हैं तथा डॉ संदीप द्विवेदी विकासखंड चिकित्सा अधिकारी कोटा मोबाइल नम्बर 9893121248 हैं।

इसके अतिरिक्त जिले में स्थित कंट्रोल रूम में अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के निवासियों के नाम, पता आदि की जानकारी राज्यवार एकत्र की जाएगी तथा उक्त जानकारी नोडल अधिकारी ज्योति शर्मा सहायक श्रम आयुक्त बिलासपुर मोबाइल नम्बर 7489174678 पर उपलब्ध कराई जायेगी। इस कार्य की मॉनिटरिंग करने का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर का होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर आई पी सी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

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