बिलासपुर के पार्षद प्रत्याशी पांच लाख रुपये तक कर सकेंगे चुनाव में खर्च

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कलेक्टर एवं स्थानीय  जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में जिले के राजनैतिक दलों की बैठक रखी। निर्वाचन आयोग की ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने वाली व्यवस्था पर भी इस बैठक में जानकारी दी गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने इस बैठक में बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की गई है। अभ्यर्थी ओनो एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाईन नामांकन दाखिल कर सकेंगे । उन्हें आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। उन्हें इसका प्रिंट आउट निकालकर और उसमें हस्ताक्षर कर दस्तावेजों के साथ निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होगा। हस्ताक्षरशुदा नामांकन फार्म ही मान्य होगा। इस तरह अभ्यर्थी घर बैठे ही नामांकन दाखिल कर सकते हैं, किंतु इसका प्रिंट हाथों-हाथ निर्धारित समय तक निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा।

निर्वाचन आयोग के इस नये प्रयोग को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। यदि कोई ऑनलाइन आवेदन जमा करेगा तो फिर उसे हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत क्यों हो। ऑनलाइन आवेदन के साथ आवेदकों को निर्वाचन कार्यालय और अधिकारी के पास जाने की बाध्यता बनी हुई ही है तो वह ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अतिरिक्त मशक्कत क्यों करे, वह मांगे गये सभी दस्तावेज लेकर सीधे निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंच सकता है।  ऑनलाइन आवेदन सिर्फ निर्वाचन के दस्तावेजों को सहेजने के काम आएगा, प्रत्याशियों को दोहरी कवायद करनी पड़ेगी।
बहरहाल, बैठक में कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन व्यय की सीमा नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के पार्षदों के लिये अलग-अलग निर्धारित की गई है। नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के लिये चुनाव व्यय सीमा 50 हजार होगी। नगर पालिका में पार्षद के लिये डेढ़ लाख और नगर निगम पार्षद के लिये तीन से पांच लाख रुपये जनसंख्या के अनुसार निर्धारित है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड पार्षद प्रत्याशी पांच लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।

बैठक में कलेक्टर ने जिले में नगरीय निकायों में निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने के लिये की गई आंतरिक तैयारी से राजनैतिक दलों को अवगत कराया। बैठक में आदर्श आचार संहिता, कानून व्यवस्था, निर्वाचन आयोग के संशोधन पर भी जानकारी दी गई।
जिले में एक बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र, दो नगर पालिका और छह नगर पंचायतों में निर्वाचन होगा। जिले में पांच लाख 61 हजार 997 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन नगरीय निकायों में कुल 190 वार्डों में पार्षदों का चुनाव होगा। सामग्री वितरण व स्ट्रांग रूम सभी नगरीय निकायों के लिये अलग-अलग बनाये गये हैं। मतदान दलों के लिये वाहन व्यवस्था व रूट चार्ट की तैयारी भी कर ली गई है।

बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि राजनैतिक दलों के सहयोग से शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा। उन्होंने  बताया कि चुनाव प्रचार के लिये लाउडस्पीकर का प्रयोग अनुमति लेकर करना होगा। स्कूल, शासकीय कार्यालय, अस्पताल, कोर्ट के दो सौ मीटर परिधि में लाउडस्पीकर का प्रयोग न हो, इसका ध्यान राजनैतिक दलों को रखना होगा।  बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस.उईके, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार गुप्ता, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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