बिलासपुर, 7 जुलाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने निर्देश दिया है कि चालान की कार्रवाई सिर्फ बॉडी वार्न कैमरे से होगी। आज दिनभर उन्होंने शहर के यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कई फैसले लिए और शहर का भ्रमण भी किया। बॉडी वार्म कैमरा एक डिवाइस है जो ट्रैफिक पुलिस के कंधे पर लगा होगा। किसी भी वाहन चालक को रोकने पर यह डिवाइस ऑन रहेगा और जीपीएस के जरिए सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ कर बातचीत और दृश्य की रिकॉर्डिंग करेगा। एसएसपी झा ने निर्देश दिया है कि चालान की कार्रवाई सिर्फ इस कैमरे की मदद से की जाएगी। मालूम हुआ है कि यह कैमरा अत्यंत सीमित संख्या में जिले में उपलब्ध है। एएसपी ट्रैफिक रोहित बघेल ने बताया कि जिले के टीआई और उससे ऊपर के अधिकारियों को ही यह कैमरे अभी दिए गए हैं। कैमरे की लागत 15000 से लेकर 40000 रुपये तक है। इसका मतलब है कि वाहन चालकों पर कार्रवाई निचले स्तर के अधिकारी या पुलिस जवान नहीं कर पाएंगे और वाहन चालकों को खौफ दिखाकर अवैध वसूली भी नहीं की जा सकेगी।
इस पर डीएसपी यातायात ललिता मेहर ने बताया कि यह जरूर है कि सिर्फ टीआई और उसके ऊपर के अधिकारियों के पास बॉडी वार्न कैमरे हैं, पर किस प्वाइंट पर यातायात की कार्रवाई की जानी है इसकी सूचना हमें तुरंत मिल जाती है। वाहन चालक को रोके जाने के तत्काल बाद वहां बॉडी वार्न कैमरे के साथ अधिकारी पहुंचकर आगे की कार्रवाई करेंगे।
एसएसपी ने मुख्यालय से मिले आदेश का पालन करने के लिए बॉडी वार्न कैमरे का उपयोग करने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि पहले भी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा पुलिस विभाग को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं लेकिन कई मौकों पर देखा गया है कि निचले स्तर पर भी तैनात पुलिसकर्मी वाहन चालकों को रोक कर अवैध रूप से राशि वसूल कर लेते हैं। एसएसपी झा ने आज बिलासा कुड़ी में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही एसएसपी ने आज शहर के प्रमुख चौक चौराहों का भ्रमण किया। इनमें सत्यम चौक, अग्रसेन चौक, श्रीकांत वर्मा मार्ग, सीएमडी चौक, पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा रोड, कोतवाली चौक, गोल बाजार, सदर बाजार, देवकीनंदन चौक, नेहरू चौक, सिम्स चौराहा, महामाया चौक, टैगोर चौक, अशोक नगर, खमतराई, बसंत बिहार, बहतराई, आरके नगर, गुरुनानक चौक, जगमल चौक, गांधी चौक शामिल हैं। शाम को एसएसपी झा ने बैठक ली उसमें साफ कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट की चालान की कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ की जाये। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर एल्कोमीटर तथा ब्रेक एनालाइजर की मदद से नियमित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा स्पीड राडार गन की मदद से धारा 112 और 183 के तहत तेज गति वाहनों पर भी कार्रवाई की जाए। रेड सिग्नल, जंपिंग, माल वाहन में सवारी परिवहन मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने के मामलों में लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी करने का निर्देश एसएसपी ने दिया। भ्रमण के दौरान एसएसपी ने सभी ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए जरूरी निर्देश दिया। इस दौरान एडिशनल एसपी यातायात रोहित बघेल डीएसपी ललिता मेहर निरीक्षक एस एफ का अरविंद किशोर कल को एनआर सक्सेना राकेश चौबे व अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

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