बिलासपुर। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये मुंगेली जिले में भी लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन 22 जुलाई से 28 जुलाई तक प्रभावी रहेगा जो मुंगेली नगरपालिका क्षेत्र, लोरमी, पथरिया तथा सरगांव नगर पंचायत क्षेत्र तथा जरहागांव, सेतगंगा और बरेला ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लागू होगा।
आज शाम कलेक्टर पी.एस.एल्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन 22 जुलाई की सुबह से 28 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी होगा। हालांकि इस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन ही घोषित किया गया है।
लाकडाउन के दौरान राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार इस दौरान बिजली, पानी, साफ-सफाई की आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी व आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सार्वजनिक परिवहन सेवायें बंद रहेंगी। कंटेनमेंन्ट जोन की दुकानों, हाट-बाजार को बंद रखा जायेगा। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। फैक्ट्रियों में श्रमिकों को केन्द्र व राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करना होगा तथा उनकी सुरक्षा व इलाज की जिम्मेदारी फैक्ट्री संचालक की होगी। सभी नागरिक घरों में रहेंगे। अत्यावश्यक कार्य से निकलने पर वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। एक से अधिक व्यक्ति एक साथ घर से नहीं निकलेंगे। इसमें ड्राइवर भी शामिल हैं। सरकारी दफ्तर, पुलिस थाने आम जनता के लिये बंद रहेंगे। पंजीयन कार्यालय खुला रहेगा जिसमें एप पास के जरिये प्रवेश मिलेगा। स्वास्थ्य सेवायें जारी रहेंगी। घर-घर दूध पहुंचाने का समय सुबह 9.30 बजे तक होगा। फल, सब्जी, दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगीं। फेस मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक को पालन करना होगा। उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

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