बिलासपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बाजार में बढ़ी मास्क और सेनेटाइजर की अधिकतम खुदरा मूल्य छत्तीसगढ़ के खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने घोषित कर दी है। निर्धारित कीमत से अधिक बेचने वाले विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए 24 घंटे चालू रहने वाला मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है।

निर्धारित दर के अनुसार दो परत वाली मास्क आठ रुपये में तथा तीन परत वाली मास्क, जिसे सर्जिकल मास्क भी कहा जाता है अधिकतम 10 रुपये में बेची जा सकेगी। 200 एमएल के हैंड सेनिटाइजर की अधिकतम दर 100 रुपये तय की गई है। प्रत्येक एमएल के लिए 50 पैसा निर्धारित किया गया है।

मास्क और सेनेटाइजर की मांग बढ़ते ही शहर सहित पूरे प्रदेश में इसकी मुनाफाखोरी बढ़ गई थी। इसे देखते हुए इसका अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दिया गया है। जो भी मेडिकल स्टोर संचालक या विक्रेता मास्क और सेनेटाइजर बेच रहे हैं उन्हें अधिकतम खुदरा मूल्य को अपनी दुकान पर प्रदर्शित भी करना होगा। अधिक दर पर बेचने के मामलों की शिकायत 9340597097 पर की जा सकती है, यह फोन 24घंटे चालू रहेगा।

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