पूरे प्रदेश में नियम लागू, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी

बिलासपुर। स्वास्थ्य विभाग ने आज एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य कर दिया है। मास्क नहीं होने पर रूमाल, गमछा आदि भी इस्तेमाल किया जा सकता है बशर्ते मुंह व नाक पूरी तरह ढका हो।

कोरोना वायरस कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एपिडेमिक एक्ट 1897 की धारा 71 (1) के तहत यह आदेश जारी किया गया है। मास्क लगाना घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा। बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर वाले मास्क का अथवा घर का बना तीन परतों वाला फेस कवर इस दौरान इस्तेमाल करना होगा। होम मेड मास्क की साबुन से सफाई कर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क उपलब्ध न होने की दशा में साबुन से अच्छी तरह साफ किया गया रूमाल, गमछे या दुपट्टे का भी उपयोग किया जा सकेगा बशर्तें मुंह और नाक पूरी तरह ढका जाये। बिना मास्क या फेस कवर पहने घर से बाहर निकलने पर छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसिज कोविड 19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71-1 का उल्लंघन माना जायेगा और कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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