हाईकोर्ट में 28 सितम्बर से मामले की लगातार सुनवाई होगी

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी के खिलाफ़ दर्ज एफआईआर में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है लेकिन हाईपावर कमेटी के बाकी निर्देशों पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। मामले में हाईपावर कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद भी पैरवी के लिए पहुंचे थे।

जोगी का जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने बीते 23 अगस्त को निरस्त कर दिया था। इसके बाद सिविल लाइन थाने में उनके खिलाफ  छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति,जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग सामाजिक स्थिति प्रास्थिति अधिनियम 2013 की धारा 23 (3), 24(1) के तहत कार्रवाई करते हुए धारा 10 (1) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया।

इसके बाद हाईपावर कमेटी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के आदेश को खारिज करने तथा सिविल लाइन थाने में दर्ज अपराध को शून्य घोषित करने की मांग को लेकर अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर आज जस्टिस पी. सैम कोशी की कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने, हाईपावर कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने तथा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राहुल त्यागी ने अजीत जोगी की ओर से उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखा। सभी का तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि पुलिस में दर्ज एफआईआर पर हम सीधे कुछ नहीं कर सकते। इसे लेकर सम्बन्धित न्यायालय में अलग से राहत की मांग की जा सकती है लेकिन हाईपावर कमेटी ने जो सिफारिशें की है उस पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है। कोर्ट ने कहा कि यदि सिफारिशों के मुताबिक अभी कोई कार्रवाई हो गई तो फिर इस याचिका पर सुनवाई का औचित्य नहीं रह जायेगा। हम इस मामले को लगातार सुनना चाहेंगे ताकि जो भी स्थिति हो जल्दी साफ हो जाये। सभी पक्षों को कोर्ट ने 26 सितम्बर तक अपना दस्तावेज और तथ्य कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद 28 सितम्बर से इस मामले की लगातार सुनवाई होगी।

मालूम हो कि जोगी का कंवर जाति का प्रमाण-पत्र निरस्त हो जाने के बाद जोगी के मरवाही सीट पर निर्वाचन को भी चुनौती दी जा सकती है। आज ही रायपुर में सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर मरवाही सीट से जोगी का नामांकन निरस्त करने की मांग भी की है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here