प्रतिदिन शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन लॉकडाउन लागू रहेगा

मुंगेली। जिले में 31 मई की रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट लागू रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी.एस एल्मा द्वारा इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है। पूर्व में सम्पूर्ण जिले को 16 मई की प्रातः 06 बजे तक कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया था। इस अवधि में जिले के भीतर सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। इस अवधि में जिले के सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकाने, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।

जारी आदेश के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानें निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। सभी प्रकार की मंडियों तथा थोक, फुटकर की दुकाने बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11बजे से प्रातः 5 बजे तक होगी। किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिक-अप मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। किसी दुकान में होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जाएगा। मॉल एवं सुपरमार्केट्स में स्थित दुकानों को अनुमति नहीं होगी।

जारी आदेश के तहत जिले में स्थित ज्वेलर्स, बर्तन एवं श्रृंगार सदन की दुकानों को प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को तथा कपड़ा दुकानों को बुधवार एवं शनिवार को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट एवं हॉटल को केवल घर पहुंच सेवा के लिए अनुमति होगी। न्यूज पेपर हॉकर्स द्वारा समाचार पत्रों का वितरण सुबह व शाम को हो सकेगा। आटा चक्की को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी, किन्तु दुकान पर ग्राहकों को एकत्रित नहीं किया जाएगा। पेट्रोल पंप अपने निर्धारित समय सीमा तक संचालित होंगे। दुग्ध पार्लर, मांस, अंडा, मछली, आदि की दुकानें प्रातः 8 बजे से संध्या 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। वाहन मरम्मत, पंचर सुधार ऑटो पार्ट्स, स्टेशनरी, लॉण्ड्री सर्विसेस, ऑप्टिकल शॉप, निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें, रिपेयरिंग सामग्री विक्रय हेतु इलेक्ट्रिकल दुकानें (शोरुम प्रतिबंधित) दुकानें अधिकतम सायं 5 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। वाहन विक्रय हेतु शोरुम नहीं खुलेंगे किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशॉप खोले जा सकेंगे।

जारी आदेश के तहत सीधे किसानों, उत्पादकों से सप्लाई के शर्त पर कॉलोनियों, गलियों में घूम-घूम कर डोर-टू-डोर फल एवं सब्जी विक्रय की अनुमति होगी। एक ही स्थान पर खड़े होकर विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी। पैट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु उक्त समयावधि में शॉप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयाँ केवल अपने निर्धारित समयावधि तक सेवा उपलब्ध करायेगें। औद्योगिक संस्थान एवं शासकीय निर्माण विभाग- जैसे लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मनरेगा कार्य औद्योगिक संस्थानों एवं निमार्ण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त वन विभाग के लघु गौण वनोपज से संबंधित संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य भी इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। कृषि से संबंधित- कीटनाशक दवा रासायनिक खाद, बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र के विक्रय, रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानो को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। एयर कंडीशनर, कूलर एवं पंखे का विक्रय बिना दुकान खोले, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से करने की अनुमति होगी। एयर कंडीशनर, कूलर एवं पंखे इत्यादि उपकरणों की रिपेयरिंग मात्र के लिए इलेक्ट्रीशियन तथा प्लम्बरों को घरों में जाकर रिपेयरिंग कार्य की अनुमति होगी तथा इस हेतु रिपेयरिंग शॉप प्रातः 08 बजे से सायं 05 तक खोले जा सकेंगे। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। किन्तु होम डिलीवरी संचालित होगी।

जारी आदेश के तहत सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। जिले के सभी बैंक-शाखाएँ, पोस्ट आफिस अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारी एवं टोकन सिस्टम के साथ संचालित होंगी। कोरियर सर्विसेस को ई-कॉमर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं की वितरण की अनुमति होगी। लोक सेवा केन्द्र, च्वाईस सेंटर सायं 5 बजे खोले जायेंगे किन्तु मॉस्क तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जाएगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 (वर-वधु पक्ष को मिलाकर) निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविंड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। अन्य आदेश पूर्व के अनुसार लागू रहेंगे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here