बिलासपुर। पुलिस हिरासत में 5 साल पहले हुई युवक की मौत की सीबीआई जांच कराने और मुआवजे की मांग को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।

सरकंडा पुलिस ने सन् 2016 में छोटू यादव (22 वर्ष) को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद छोटू को पुलिस जीप में थाना लाया जा रहा था, इसी दौरान वह गाड़ी से कूदकर भाग गया। पीछा करने पर उसने एक कुएं में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

छोटू की मां उषा यादव ने इस घटना को मनगढ़ंत बताते हुए बेटे की मौत को संदिग्ध माना और जांच की मांग की। उसने प्रशासन और पुलिस के उच्चाधिकारियों को आवेदन देते हुए शिकायत की। उसका कहना था कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं है। प्रकरण की जांच की जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सिंगल बेंच में उसकी याचिका खारिज कर दी गई। उसके बाद डबल बेंच में उसने अपील की। मां उषा यादव ने मौत की सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग की है।

सोमवार को डबल बेंच ने सभी पक्षों की बहस और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।

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