बिलासपुर।  कमिश्नर बिलासपुर भरत लाल बंजारे ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है और जहाँ इसका उल्लंघन होता हो वहां कठोर कार्रवाई की जाए।बिलासपुर और सरगुजा संभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, सिविल सर्जन, पीसीपीएनडीटी के ज़िला नोडल अधिकारियों, के एक दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए बंजारे ने कहा प्रदेश का लिंगानुपात गिर रहा है, जिससे समान बनाए रखना जरूरी है ।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना और अधिकारियों को अधिनियम के विषय में विस्तृत जानकारी से अवगत कराना था।

कलेक्टर, बिलासपुर डॉ.संजय अलंग ने अपने उद्बोधन में कहा पीसीपीएनडीटी एक्ट का संबंध लिंगानुपात में बढ़ते अंतर से है । लिंगानुपात के अंतर में कमी लाने के लिए सभी प्रतिभागियों को एक्ट के प्रावधान अनुरूप कार्य करना होगा ।

कार्यशाला में राष्ट्रीय प्रशिक्षिका इफ्फत हामिद, सलाहकार भारत सरकार एवं अनुजा गुलाटी प्रोग्राम मैनेजर यूनाइटेड नेशन पापुलेशन फंड (यूएनएफपीए) ने प्रतिभागियों को पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत संस्था के रजिस्ट्रीकरण,  निरस्तीकरण और सोनोग्राफी हेतु चिकित्सक की योग्यता, गर्भावस्था मे लिंग जांच करने संबंधी अपराध विषयों पर को विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला मे सभी प्रतिभागियों ने पीसीपीएनडीटी प्रावधानों पर खुली चर्चा भी की।

कार्यशाला में उपसंचालक डॉ. महेंद्र सिंह पीसीपीएनडीटी, राज्य सलाहकार डॉ.वर्षा राजपूत,सिविल सर्जन बिलासपुर डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहीं।कार्यशाला के अंत में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर डॉ.प्रमोद कुमार महाजन ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

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