बिलासपुर ।राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत जिले को पूर्णतः तम्बाकू मुक्त बनाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत सिम्स चिकित्सालय और कंपनी गार्डन के आसपास की गई कार्रवाई में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 7600 रुपये का चालान काटा गया।

जिला कलेक्टर डॉ. संजय अलंग व डिप्टी कलेक्टर अंशिका पांडेय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।  कार्रवाई के तहत कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत 35 और  धारा 6 के तहत तीन चालान काटकर 7600 रूपये की राशि जुर्माने  के तौर पर वसूल की गयी । इन मामलों में पान स्टाल पर धूम्रपान किया जा रहा था एवं बिना चेतावनी चिन्ह के तम्बाकू पदार्थो को बेचा जा रहा था। इस संबंध  में दुकान के मालिक सहित वहां पर आए लोगों को भी कोटपा एक्ट 2003 के बारे में जागरूक किया गया। कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग, औषधि विभाग, पुलिस विभाग व द यूनियन के सलाहकार का सहयोग रहा।

कार्यवाही  का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 को जिले के शहरी क्षेत्रों में सख्ती से लागू करना है।  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमोद महाजन ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य लोगों में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और उसके दुष्परिणाम से बचाना है।

जिला नोडल अधिकारी डॉ बी.के. वैष्णव ने बताया कि ज़िला कलेक्टर डॉ.संजय अलंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के शहरी क्षेत्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाये जाने का निर्णय हुआ था।

जिले को पूर्णता तंबाकू सेवन से मुक्त जिला बनाए जाने के उद्देश्य से जिले में कोटपा अधिनियम 2003 के अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर गैर ध्रुमपान क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना और बोर्ड पर प्रभारी अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी का नाम लिखा जाना अनिवार्य है।

 

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