अगस्त महीने में ही पौने दो सौ मामले पकड़े गये

बिलासपुर। चलती गाड़ी को रोकने के लिए जंजीर खींचना एक दंडनीय अपराध है, इसके बावजूद हर रोज ट्रेनों में ऐसा किया जाता है। रायपुर, बिलासपुर व नागपुर मंडल में आरपीएफ ने सन् 2020 से लेकर अब तक 1232 गिरफ्तारियां की हैं और आरोपियों से कोर्ट के जरिये 4 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमिय नन्दन सिन्हा के निर्देश पर आरपीएफ चेन पुलिंग रोकने अभियान चला रही है। इस क्रम में वर्ष 2020 में धारा 141 के तहत 532 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और 1 लाख 70 हजार 400 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

इस साल 2021 में अब तक धारा 141 के तहत 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर कोर्ट ने 2 लाख 45 हजार 600 रुपये जुर्माना आरोपित किया। अकेले माह अगस्त 2021 में धारा 141 के तहत 174 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 16 हजार 800 रुपये जुर्माना कोर्ट में पेश कर वसूल किया गया।

कब-कब चेन पुलिंग करना जुर्म?  

चलती गाड़ी में जंजीर खींचकर घबराहट मे उतरने के दौरान फिसलने से अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इससे जान माल की  क्षति होती है। लोग अपने सगे संबंधी को स्टेशन छोडने के क्रम मे गाड़ी में चढ़ जाते हैं और गाड़ी छूटने के बाद जंजीर खींचकर उतरने का प्रयास करते हैं। कई बार छूटा हुआ सामान अथवा फल, फूल, खाना इत्यादि पहुंचाने के नाम पर भी लोग ऐसा करते हैं। अपने घर के नजदीक उतरने के लिये भी कई बार स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने के पहले लोग जंजीर खींचते हैं। ऐसी जगह जिस स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव नहीं है, वहां भी लोग ट्रेन की जंजीर खींचकर गाड़ी रोकते हैं। यह घटना कभी भी गंभीर दुर्घटना मे तब्दील हो सकती है। साथ ही इससे ट्रेन के आवागमन एवं समयबद्धता प्रभावित होती है जो सरकारी साधन एवं समय का नुकसान है। यह रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। आरपीएफ ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि चलती ट्रेन को जंजीर खींचकर रोकने का अपराध नहीं करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here