बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में निर्देश  जारी किये गये हैं। विभिन्न फसलों के लिये कृषकों के पंजीयन एवं पात्रता निर्धारण के संबंध में निर्देश  जारी किये गये हैं। खरीफ वर्ष 2020-21 में धान एवं मक्का फसल का समर्थन पर उपार्जन के लिये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों का पंजीयन किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों के डाटा को राजीव गांधी किसान योजना हेतु मान्य किया जाएगा, तथा उपार्जित मात्रा के आधार पर आनुपातिक रकबा की जानकारी लेकर आदान सहायता राशि की गणना की जाएगी। गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 हेतु सहकारी शक्कर कारखाना में पंजीकृत रकबा को योजना के तहत सहायता अनुदान राशि की गणना हेतु मान्य किया जाएगा।योजना अंतर्गत सम्मिलित अन्य फसलों के लिये राजस्व विभाग द्वारा कृषकवार, फसलवार शत-प्रतिषत रकबे क्षेत्राच्छादन का गिरदावरी करते हुए भुईंयां पोर्टल में इंद्राज किया जा रहा है। योजना अंतर्गत धान, मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों को छोड़कर शेष अन्य फसलों एवं सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुलथी, रामतिल, कोदो, कुटकी एवं रागी फसल हेतु आदान सहायता राशि की गणना संबंधित फसलों के गिरदावरी अनुसार भुईंया पोर्टल में संबंधित रकबा के आधार पर आनुपातिक रूप से की जाएगी। अन्य फसल लगाने वाले किसानों को संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किसानों के आवेदन पत्र का सत्यापन भुईंयां पोर्टल में प्रदर्षित संबंधित मौसम में गिरदावरी के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।

सत्यापन उपरांत कृषक को संबंधित सहकारी समिति में पंजीयन कराना होगा। कृषक को पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र-1 के साथ आवश्यक अभिलेख जैसे-ऋण पुस्तिका, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति, संबंधित प्राथमिक सहकारी समिति में जमा कर निर्धारित समय-सीमा 30 नवंबर 2020 तक पंजीयन कराना होगा। योजना अंतर्गत शामिल फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों पर आदान सहायता राशि देय नहीं होगी। अपंजीकृत किसानों को योजना अंतर्गत आदान सहायता अनुदान की पात्रता नहीं होगी। इस प्रक्रिया के तहत प्राप्त किसानों के डेटा बेस के आधार पर नोडल बैंक द्वारा आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी।

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