बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अन्य अदालतों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू किये गये लॉकडाउन के कारण स्थगित की गई कार्रवाई दूसरी बार आगामी दो हफ्तों के बढ़ा दी गई है।

ज्ञात हो कि पूरे देश में 30 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को घरों से निकलना निषिद्ध किया गया है और शासकीय कार्यालयों में भी कामकाज सीमित किया गया है। ऐसे प्रत्येक स्थान पर गतिविधियां रोकी गई है जहां भीड़ एकत्र होने की संभावना है। इसी तारतम्य में अदालतों की नियमित कार्रवाई भी प्रभावित हुई है। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को समाप्त हो रहा है, तीसरा चरण 14 दिन के लिए चार मई से प्रारंभ होगा।

लॉकडाउन के बाद से ही हाईकोर्ट और जिला एवं सत्र न्यायालयों में बहुत जरूरी प्रकरणों की ही सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हो रही है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आज जारी एक आदेश में पूर्व में यह आदेश 4 मई से आगामी दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान निचली अदालतों में पूर्व के अनुसार सिर्फ आवश्यक मामलों की सुनवाई की जायेगी। आवश्यकतानुसार समय-समय पर अन्य निर्देश जारी किये जाएंगे।

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