बिलासपुर। राज्य शासन ने यौन उत्पीड़न व अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं अथवा उनके आश्रितों के लिये क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 6 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। गृह विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया गया है। इस राशि के आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला कलेक्टर बिलासपुर होंगे। व्यय राशि का विस्तृत प्रतिवेदन गृह विभाग को प्रति माह के 5 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त योजना के अंतर्गत यौन अपराध से पीड़ित महिलाओं, उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति राशि विशेष न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत यौन उत्पीड़न या अन्य अपराधों से पीड़ित महिला या उनके आश्रितों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। उक्त योजना 2 अक्टूबर 2018 से प्रभावशील है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here