बिलासपुर। राज्य शासन ने निलंबित एडीजी जीपी सिंह के मामले में हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में जीपी सिंह को कोई भी संरक्षण देने से पहले राज्य सरकार का पक्ष भी सुना जाए।

उल्लेखनीय है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बीते दिनों सिंह के 15 से अधिक ठिकानों पर छापा मारकर 10 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित संपत्ति का पता लगाया था। साथ ही उनसे मिली डायरी के पन्ने, पेनड्राइव और अन्य दस्तावेजों के आधार पर सिटी कोतवाली रायपुर में उनके विरुद्ध राजद्रोह का अपराध दर्ज किया गया है। उन्हें राज्य शासन ने निलम्बित भी कर दिया है। इसे लेकर कल जीपी सिंह ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही अपने विरुद्ध दर्ज एफआइआर में अंतरिम राहत मांगी है। मामले की सुनवाई सोमवार से शुरू होने वाली हाई कोर्ट की बेंच में हो सकती है।

इसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से भी एक कैवियेट दाखिल कर मांग की गई है कि सिंह को कोई भी राहत देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाये।

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