बिलासपुर। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी कर प्रदेश की अदालतों का ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द कर दिया गया है।
ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 23 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद से हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में नियमित कामकाज बंद है। अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट एवं सेशन कोर्ट में ई-फाइलिंग और वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से की जा रही है। लॉकडाउन के चलते फिलहाल 17 मई तक अदालती कामकाज स्थगित रखा गया है। इधर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एक आदेश जारी कर ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त कर दिया गया है। यह अवकाश 18 मई से 12 जून तक निर्धारित किया गया था। इस दौरान अदालतों में नियमित सुनवाई होगी। नये मामले भी दायर किये जा सकेंगे और पांच वर्ष से ज्यादा समय से लम्बित प्रकरणों को भी सुना जायेगा। ई फाइलिंग से याचिका दायर करने और वीडियो कांफ्रेंस से सुनवाई में अधिवक्ताओं की सहायता के लिए एक अलग हेल्प डेस्क बनाने का निर्णय भी लिया गया है।