बिलासपुर। निजी स्कूल संचालकों ने शासन के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें उन्हें लॉकडाउन की अवधि की फीस वसूल नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

ज्ञात हो कि राज्य शासन ने निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन की अवधि में चूंकि स्कूल बंद रखे गये हैं, इसलिये वे ट्यूशन फीस पालकों से न लें। इस आदेश के खिलाफ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से 22 निजी स्कूल संचालकों के संगठन प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन की ओर से याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि उन्हें ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी जाये। राज्य शासन को ऐसा निर्देश देने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया है कि शासन की ओर से शिक्षक और कर्मचारियों का वेतन नहीं रोकने का निर्देश भी दिया गया है। यदि ट्यूशन फीस नहीं ली गई तो वे कर्मचारियों का वेतन भुगतान कैसे करेंगे?

मालूम हो कि इस समय हाईकोर्ट में अत्यावश्यक मामलों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हो रही है। यह याचिका ई-मेल से दायर की गई है। सोमवार को प्रकरण में सुनवाई की संभावना है।

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