रायपुर।  कांकेर के पत्रकार कमल शुक्ला की राजद्रोह की धारा के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इसी से संबंधित एक अन्य मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि सन् 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस लोया के मामले में दिए गए फैसले को लेकर शुक्ला ने एक कार्टून सोशल मीडिया पर अपने कमेन्ट के साथ शेयर की थी। इस पोस्ट के खिलाफ राजस्थान के एक व्यक्ति ने कांकेर थाने में धारा 124 ए (राजद्रोह) का अपराध दर्ज कराया था। देश विदेश के अनेक पत्रकार एवं मानवाधिकार संगठनों ने इस एफआईआर की निंदा की थी और विरोध में प्रदर्शन भी किया था। इस मामले में कमल शुक्ला हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर हैं।

पत्रकार शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में 2 माह पूर्व याचिका दायर कर धारा 124 ए की वैधता को अधिवक्ता किशोर नारायण व कॉलिन गोंसाल्विस के माध्यम से चुनौती दी थी। उन्होंने जानकारी दी है कि उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है और राज्य शासन तथा केंद्र शासन को नोटिस जारी किया गया है।

मणिपुर के एक पत्रकार, मुंबई के एक्टिविस्ट असीम त्रिवेदी और कमल शुक्ला ने एक अन्य याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा है कि राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है इसके लिए उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाए। इस प्रकरण पर भी सुनवाई सोमवार को होने की संभावना है।

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