बिलासपुर। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने रोकने के लिए जिलेभर में धारा 144 लागू करते हुए लॉक डाउन किया गया है। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कम आम लोगों को गाइडलाइन का पालन करने भी कहा गया है, इसके बावजूद निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। जिला पुलिस ने सोमवार को ऐसे 12 लोगों के खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज किये।

ये अपराध तखतपुर, रतनपुर, तारबाहर, सिविल लाइन, कोतवाली व सरकंडा थाने में दर्ज किये गए हैं। तखतपुर में आरोपी कन्हैया संतानी और उसके दो साथियों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान को खोलकर रखा था। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वे तीनों उनसे उलझने लगे। इन पर धारा  धारा 186,188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है। थाना सिटी कोतवाली के गुरुनानक हार्डवेयर के मालिक के विरुद्ध भी ऐसे ही मामले में अपराध दर्ज किया गया है।

सामाजिक जमावड़े पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद रतनपुर में करीब 200 लोगों को बुलाकर जन्मदिन की पार्टी मनाने वाले आरोपी रोशन भारद्वाज के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व 269 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सिविल लाइन थाने में एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है जिसने अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कोरोना का पॉजिटिव मामला आने का फेक न्यूज़ वायरल किया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 188  और महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुराना बस-स्टैंड बिलासपुर के कपड़ा दुकान संचालक पांच लोगों के खिलाफ तारबाहर पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध कायम किया है। सरकंडा थाने के अशोकनगर में स्थित वर्षा ट्रेडर्स के संचालक राजेन्द्र श्रीवास के खिलाफ बार-बार समझाइश के बावजूद दुकान खुली रखने के चलते आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध कायम किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पूरे जिले में 31 मार्च तक धारा 144 लागू है। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश है। साथ ही मेला, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक कार्यक्रम जिनमें जन-सामान्य एकत्र होते हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही प्रदेश में महामारी अधिनियम 1897 भी प्रभावशील है। इसका प्रचार सोशल मीडिया, मीडिया, फ्लैग मार्च, मुनादी, पम्पलेट, पोस्टर के माध्यम से पुलिस व प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि भविष्य में भी शासन के आदेश की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की जायेगी ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके और जन-सामान्य के स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े।

 

 

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