अंबिकापुर। नाबालिग से रेप के आरोपी पादरी को अंबिकापुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 30 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकर देने की अनुशंसा भी कोर्ट ने की है।

अभियोजन के अनुसार सन् 2019 में सीतापुर थाना इलाके की 15 वर्षीय इस पीड़िता को राजनांदगांव के मानपुर निवासी निराकार उर्फ सालोम, उर्फ विराट, उर्फ पास्टर लांडी ने 6 माह तक अंबिकापुर और पत्थलगांव में अपने पास रख लिया था। इस दौरान उसने कई बार पीड़िता से रेप किया। पीड़िता 12 जून 2019 को अचानक गायब हो गई। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि उसे पत्थलगांव में जबरदस्ती रखा गया है। परिजनों ने पत्थलगांव थाने में अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई। पादरी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर 20 फरवरी 2020 को जेल भेज दिया गया।

प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) की अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल की कोर्ट में हुई। साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर पास्टर को धारा 376 (2) ढ के तहत 10 साल तथा 376 (3) के तहत 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। पहली सजा में 1 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है, जिसे अदा नहीं करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा होगी, दूसरी सजा में 3 हजार रुपये अर्थदंड है, जिसे अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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