बिलासपुर। कोविड – 19 के प्रकरणों में लगातार वृद्धि को देखते हुए कोटा अनुविभाग के 10 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेन्ट जोन घोषित कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है जो आगामी 14 दिनों तक प्रभावशील रहेगा।

एसडीएम कोटा द्वारा जारी आदेश के अनुसार बेलगहना, करवा, कुरुवार, परसदा, चपोरा, पटैता, सत्तीबहरा, शिवतराई, सिलपहरी और उपका ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। उक्त पंचायतों में सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके लिये नियुक्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।  मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी। कन्टेनमेंट जोन में विवाह एवं अन्य कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं सैम्पल जांच की व्यवस्था की जायेगी। कन्टेनमेंट जोन में एक्टिव सर्विलांस के कार्य हेतु परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास कोटा द्वारा दल गठित किया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानीन एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आर¬एचओ की ड्यूटी लगाई जा रही है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here