नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले मिली जमानत मिल गई है। हालांकि इस मामले में शुक्रवार को उन्हें जमानत तो मिल गई लेकिन अब भी उन्हें जेल में रहना होगा। बता दें कि एक अन्य मामले में लालू प्रसाद यादव को बेल नहीं मिल पाई जिसकी वजह से उन्हें अब भी जेल में ही रहना होगा और उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी। बता दें, लालू यादव को अंतिम मामले में ज़मानत एक महीने बाद मिल सकती है। सभी मामलों में ज़मानत इस आधार पर मिल रही है कि लालू यादव ने सजा का पचास प्रतिशत जेल में गुज़ारा है। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव  को लेकर बिगुल बज चुका है वहीं लालू यादव की जमानत याचिका खारिज होना आरजेडी के लिए झटका माना जा रहा है। राज्य में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर 2020 को होगा। ऐसे में पार्टी को लालू की कमी खल सकती है।गौरतलब है कि चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज चाईबासा ट्रेजरी केस में जमानत मिल गई है। फिलहाल जेल से बाहर निकलने के लिए लालू को दुमका ट्रेजरी मामले की सुनवाई का इंतजार रहेगा। गौरतलब है कि लालू ने चाईबासा ट्रेजरी केस में अपनी आधी सजा पूरी कर ली है।

चाईबासा केस में जमानत मिली

बता दें कि लालू यादव ने चाईबासा ट्रेजरी केस में आधी सजा पूरी कर लेने का हवाला देते हुए अपनी जमानत याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कहा था कि अभी आधी सजा पूरी होने में 26 दिन बाकी है। इसके बाद 9 अक्टूबर तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी गई थी। आज लालू यादव को चाईबासा केस में जमानत मिल गई है।

नवंबर के बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं

हालांकि जमानत मिलने के बाद भी लालू यादव अभी जेल में रहेंगे क्योंकि वे चारा घोटाले के दुमका केस में सजायाफ्ता हैं। बता दें कि नवंबर में दुमका केस में भी लालू यादव की सजा की आधी पूरी हो जाएगी। और इसक लालू यादव के वकील को उम्मीद है कि नवंबर के बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं।

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