न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने किया पंचनामा

बिलासपुर। बीती रात रायपुर से लाए गए ठगी के आरोपी की हवालात में हुई मौत के बारे में डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दावा किया है कि मृत्यु ब्रेन हेमरेज के कारण हुई। पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा कराया है।
तारबाहर थाना प्रभारी मनोज नायक ने बताया है कि बोड़तरा मुंगेली के श्याम मोदीकर (55) के खिलाफ इस्कान सेंटर तारबाहर से कार और जमीन दान में दिलाने के नाम पर 3.80 लाख की ठगी करने की शिकायत पर तारबाहर थाने में आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी इस समय मोवा रायपुर में रहता था। नोटिस देने पर भी उपस्थित नही होने पर तारबाहर पुलिस ने 25 अप्रैल की रात में उसे वहां से गिरफ्तार किया।
थाना प्रभारी के अनुसार तलाशी में आरोपी के पास से आपत्तिजनक टेबलेट विगोर 100 और अन्य टेबलेट तथा खाली रैपर मिले थे। 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे आरोपी को चक्कर आने पर तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु की न्यायिक जांच कराने पत्र भेजा गया था। इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर ने की है। पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने किया। पंचनामा व पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। पोस्टमार्टम परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने मृतक के शरीर में किसी भी प्रकार का चोट नहीं पाया। डॉक्टरों ने मृत्यु की वजह ब्रेन हेमरेज को बताया है। आरोपी के विरुद्ध 138 नेगोशियेबल एक्ट का बेमेतरा में प्रमाणित प्रकरण तथा नैला व जांजगीर के इस्कान सेंटर में भी ठगी करने की शिकायत थी।

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