रायपुर। राजधानी में 5 दिनों मांस-मटन की दुकाने बंद रहेगी। 15,16, 22, 23 और 29 अगस्त को मांस- मटन की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंधित लगाया गया है। प्रतिबंध के दिनों में दुकानें खोलने पर कार्रवाई की जाएगी।नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सभी 70 वार्डों के मांस-मटन विक्रय केन्द्रों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त शनिवार को पूर्ण रूप से बंद रखने कहा गया है। इसी तरह पर्युषण पर्व के प्रथम दिन 16 अगस्त रविवार, गणेश चतुर्थी 22 अगस्त शनिवार, पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस 23 अगस्त रविवार, डोल ग्यारस 29 अगस्त शनिवार को पूर्णतः बंद रखने कहा गया है।आदेश का उल्लंघन करने पर नगर निगम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग की ओर से तत्काल मांस- मटन जब्त करने के साथ ही संबंधित दुकानदार व व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में नगर निगम की प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. तृप्ति पाणीग्रही ने निगम के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को उक्त दिनों में अपने-अपने क्षेत्रों में दिनभर निगरानी रखने और आदेश का कड़ाई से पालन करवाने कहा है।नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि, यदि उक्त दिनों में रायपुर निगम क्षेत्र में कही भी प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की कोई भी दुकान खुली मिली, तो उक्त क्षेत्र के संबंधित जोन कमिश्नर और जोन स्वास्थ्य अधिकारी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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