बिलासपुर। नशे के सामान के साथ गिरफ्तार किये गये एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारी हाईकोर्ट में आधी-अधूरी जानकारी लेकर पहुंचा। हाईकोर्ट के सवालों का वह जवाब नहीं दे पाया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत हाजिरी का समन भेजा है।

जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच में राजनांदगांव के छुरिया के पृथ्वी नेपाली व ठाकुर राम की ओर से अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की थी। दोनों आरोपियों को छुरिया पुलिस ने 6 नवंबर 2020 को एक स्कूटी में नशे की गोलियां ले जाते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 व 27 के तहत अपराध दर्ज किया। सेशन कोर्ट में दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई।

हाईकोर्ट ने विवेचना अधिकारी से जानना चाहा कि चालान पेश करते हुए समय जब्त टेबलेट व कैप्सूल में अंतःप्रभावी घटक की मात्रा कितनी थी। विवेचना अधिकारी ने टेबलेट के वजन का पंचनामा नहीं कराया था, जिसके कारण आरोपियों को लाभ मिल सकता है। विवेचना अधिकारी के जवाब नहीं दे पाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के लिये कहा है। प्रकरण की सुनवाई 24 मार्च को होगी।

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